GST: सस्ती होगी आपकी थाली.. दाल, चावल, मीट टैक्स फ्री.. कोल्ड ड्रिंक, जूस, बिस्किट, मिठाई सस्ती

नई दिल्ली। देश में GST (Goods And service Tax) लॉन्च हो चुका है. GST के लागू होने के बाद से आपके रोजाना खाने-पीने में प्रयोग होने वाली कई प्रमुख वस्तुएं जैसे दूध, दही, पनीर, नमकीन भुजिया आदि के दामों पर काफी असर पड़ेगा. इनमें से कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तो कई मामूली रुप से महंगी हो जाएंगी.
घर की थाली 12 फीसदी तक सस्ती हो जाएगी. इनमें फल, सब्जी, दालें, गेंहू, चावल पहले की तरह टैक्स फ्री रहेंगी. वहीं, खाने के तेल पर 7 फीसदी से कम टैक्स लगेगा. वहीं, जंक फूड जैसे पीजा, बर्गर जीएसटी लागू होने के बाद से महंगे हो जाएंगे.
गौरतलब है कि नमक पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे पहले इसमें 5 फीसदी तक का टैक्स लगता था. इसके अलावा छिलका रहित अनाज टैक्स और खजुर के गुड़ पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे पहले इनमें पांच फीसदी और 18 फीसदी तक टैक्स लगता है.
-मसाला, चीनी, जायफल, लौंग पर पांच फीसदी टैक्स लगेगा. पहले इनमें 6 फीसदी तक का टैक्स लगता था.
-इसके अलावा अनपैक्ड अनाज, अंडे, दही, लस्सी, अनपैक्ड पनीर, शहद जैसे प्रोडेक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है.वहीं, 5 फीसदी टैक्स स्लैब में चाय, खाने का तेल, पैक किया पनीर, चीनी, मैदा और एलपीजी सिलेंडर शामिल हैं. इसके अलावा मिल्क पाउडर और छाछ में पांच फीसदी जीएसटी लगेगा.
-मिल्क प्रोडेक्ट्स में आइसक्रीम, कंडेस्ड मिल्क, मिनरल वाटर पर 18 फीसदी तक का जीएसटी लगेगा. वहीं, नॉनवेज की बात करें तो अंडे, ताजा मीट, मछली को भी टैक्स फ्री रहेंगे. वहीं, घी और चीज पर टैक्स 6 फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी तक हो गया है.
-18 फीसदी से ज्यादा जीएसटी वाले खाने-पीने वाले प्रोडक्ट्स में च्यूंग गम, चॉकलेट (28 फीसदी), कोल्ड ड्रिंक (40 फीसदी), इंस्टेंट कॉफी और चाय (28 फीसदी) शामिल हैं.
-जंक फूड जैसे पीजा,बर्गर, सैंडविच पर 28 फीसदी तक का जीएसटी लगेगा. इसके अलावा करी पेस्ट में 28 फीसदी और केचप सॉस में 18 फीसदी के जीएसटी स्लैब में शामिल किया गया है.
-जैम, जलेबी, मुरब्बा, चटनी आचार और इससे तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स पर 12 फीसदी तक का टैक्स लगेगा. पहले इनमें 12 से 18 फीसदी तक का टैक्स लगता था. वहीं, आलू चिप्स पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा.